
उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क, लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार पूरन सिंह फर्त्याल ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
विधायक अधिकारी ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर फर्त्याल के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. लिहाजा उसे खारिज कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने अधिकारी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को अधिकारी ने विशेष अनुमति याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की संयुक्त पीठ ने अधिकारी की याचिका खारिज कर दी है. अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाईकोर्ट में फर्त्याल की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी.
अंकिता को न्याय के लिए आंदोलन होगा
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या को एक साल पूरा हो रहा है. अंकिता की हत्या भाजपा नेता के रिजॉर्ट में हत्या कर दी गई थी.
एक साल से अंकिता के परिजन न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है. इस कारण कांग्रेस हत्याकांड की बरसी पर राज्य भर में अंकित भंडारी को न्याय दो नारे के साथ आंदोलन करेगी. कांग्रेस की प्रदेश की सभी इकाइयों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा.
नैनीताल न्यूज़ डेस्क !!!