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Nainital हत्या में दोषी हल्द्वानी के युवक को आजीवन कैद
 

Raipur  गांजा पीने के विवाद में अपने दोस्त की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास,एकादश अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने सुनाया फैसला


उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क,  जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने हत्याभियुक्त कृष्णा विहार, मल्ली बमौरी मुखानी निवासी राजेंद्र सिंह मेहरा को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

मामले के अनुसार सरदार की कोठी, मल्ली बमौरी मुखानी निवासी इंद्रा मौर्य ने 6 जून 2019 को राजेंद्र के विरुद्ध थाना मुखानी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि 5 जून 2019 को सुबह 10 बजे पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र सिंह की गाय इंद्रा के खेत में आ गई. वह गाय को भगाने लगी तो राजेंद्र ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी. राजेंद्र ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. रात 10 बजे वह और उसके पति अपने कुत्ते को बाहर घुमा रहे थे. इसी दौरान राजेंद्र वहां पहुंचा और पति-पत्नी पर हमला कर दिया. इस बीच राजेंद्र ने इंद्रा के पति कृष्ण पाल के हाथ एवं गले में धारदार हथियार से हमला कर दिया. इससे कृष्ण पाल की मौत हो गई. अभियोजन तथ्यों को साबित करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मामले में कुल 8 गवाह न्यायालय में पेश किए. जिला न्यायालय ने अपने आदेश में अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013 के तहत मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को आदेशित किया गया है.

नैनीताल न्यूज़ डेस्क !!!

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