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Nainital हाईकोर्ट नैनीताल पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज
 

Nainital हाईकोर्ट नैनीताल पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज


उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क,  हाईकोर्ट ने रामनगर के मेंटली चाइल्ड रेजिडेंशियल स्कूल, बसई से एक माह पहले बच्चा गायब होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नैनीताल पुलिस की कार्यप्रणाली और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर कर फटकार लगाई.

कोर्ट ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकारी वकील और स्थानीय पुलिस अधिकारी से  ही स्कूल का मौका मुआयना कर बच्चों, उनके अभिभावक और अध्यापकों के बयान दर्ज कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. एसएसपी नैनीताल और रामनगर कोतवाल कोे 23 सितंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया है. हाईकोर्ट में हल्द्वानी की रोशनी सोसाइटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के स्कूल में अनाथ, अनाम बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भर्ती कराया गया था. यह बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता था, जो 12 अगस्त को स्कूल से गायब हो गया था. एक बच्चे ने भी स्कूल के अध्यापकों के ऊपर आरोप लगाया था कि वे उसे मारते हैं. शाम को उस बच्चे के सिर में चोट लगी मिली थी. स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट 9 सितंबर को 25 दिन बाद लिखाई गई थी. बाल सुधार आयोग ने एसएसपी नैनीताल को केस दर्ज के निर्देश दिए, फिर भी केस दर्ज नहीं किया गया.

नैनीताल न्यूज़ डेस्क !!!
 

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