Samachar Nama
×

Munger शहरी क्षेत्र के सभी थोक व खुदरा दुकानदार को लेना होगा लाइसेंस

अब इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से विदेशों में भी दौड़ा पाएंगे अपनी गाड़ियां, इन देशों में है परमीशन

बिहार न्यूज़ डेस्क शहरी क्षेत्र के सभी थोक व खुदरा विक्रेता स्थायी दुकानदारों को अब ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य होगा. नगर निगम द्वारा सभी दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस बनाया जाएगा. जबकि फुटकर विक्रेताओं और ठेला चालकों का पूर्व में ही वेंडर कार्ड बनाया जा चुका है.

राजस्व में बढ़ोतरी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के आलोक में नगर निगम दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस बनाएगा. ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए निगम प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र के दुकानों का सर्वे कराया जा रहा है. 31  तक सर्वे करते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद 1 अप्रैल से ट्रेड लाइसेंस बनाने का काम आरंभ कर दिया जाएगा. अप्रैल माह में सभी थोक व खुदरा स्थायी दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस बनाने का लक्ष्य नगर निगम द्वारा निर्धारित किया गया है. अप्रैल माह के बाद से दुकानदारों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य होगा. सभी खाद्य पदार्थ बिक्रेता, किराना दुकानदार, मनिहारी दुकानदार, मिठाई दुकानदार, छड़, सीमेंट विक्रेता सहित सभी प्रकार के दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य होगा. ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाने वाले दुकानदारों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जुर्माना की कार्रवाई नगर निगम करेगा. बता दें कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र में मात्र 210 दुकानदारों ने ही ट्रेड लाइसेंस बनाया है. जबकि नगर निगम क्षेत्र में 2 हजार से अधिक दुकानें संचालित हैं. दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस अधिकतम 3 साल के लिए बनेगा. इसके बाद प्रत्येक साल दुकानदार निर्धारित राशि नगर निगम में जमा कर ट्रेड लाइसेंस का रिन्यूअल करवा सकेंगे.

ट्रेड लाइसेंस के लिए लगेगा अधिकतम 25 सौ रुपया दस लाख रुपया सालाना से अधिक का टर्न ओवर करने वाले दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए अधिकतम 25 सौ रुपए की राशि निर्धारित है. जबकि दस लाख से कम सालाना का टर्न ओवर करने वाले दुकानदारों को न्यूनतम 1 हजार रुपया शुल्क जमा करना होगा. पहली बार तीन वर्ष तक के लिए ट्रेड लाइसेंस बनेगा. इसके बाद प्रति वर्ष 1 हजार रुपया राशि जमा कर ट्रेड लाइसेंस को दुकानदार रिन्यूअल करा सकेंगे. किराया में दुकान चलाने वालों को देना होगा किराया नामा ट्रेड लाइसेंस के लिए दुकानदार नगर निगम में उपलब्ध फार्म भर कर निगम कार्यालय में ही जमा करेंगे. आवेदन के साथ दुकानदारों को आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा. किराया में दुकान संचालित करने वालों को किरायानामा देना होगा. ट्रेड लाइसेंस बना चुके दुकानदारों को बैंक से ऋण लेने में सुविधा होगी वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा होगी. इसके अलावा दुकानों की सटीक जानकारी भी एकत्रित हो सकेगी.

 

मुंगेर न्यूज़ डेस्क

Share this story