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Munger दो मिनीगन संचालक दोषी करार
 

Munger दो मिनीगन संचालक दोषी करार


बिहार न्यूज़ डेस्क मिनी गन ऑपरेशन से जुड़े मामले के सत्र संख्या 891/13 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मुफस्सिल थाना मामला संख्या 212/13 में उपलब्ध साक्ष्यों को सुनने के बाद अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें दो आरोपी मिर्जापुर बरदाह के मो. जयगम उर्फ रामजू व मो. बकरपुर गांव का रहने वाला है. हुसैन उर्फ पप्पू को दोषी करार दिया गया।

दोषसिद्धि के बाद दोनों आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलों में एपीपी जितेंद्र कुमार पटेल ने भाग लिया। एपीपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुप्त सूचना के आधार पर दो आरोपी मो. जंगम उर्फ रामजू और मोन हुसैन उर्फ पप्पू को पकड़ा गया। मौके से हथियार बनाने के उपकरण और एक पिस्टल और मैगजीन जब्त की गई।
मुंगेर न्यूज़ डेस्क
 

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