बिहार न्यूज़ डेस्क शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी व कर्मियों का वेतन भुगतान अब बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद ही मिलेगा. अपर मुख्य सचिव के द्वारा वीसी में दिये गये निर्देश के बाद विभाग में इसके लिए सख्त आदेश जारी किया गया है.
डीईओ ने सभी बीईओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को 72 घंटे के अंदर अपने कार्यालय में बायोमेट्रिक लगाने का आदेश दिया है. आदेश में बताया गया है कि वे अपने कार्यालय में इसका अधिष्ठापन नहीं करते हैं तो उनका वेतन रोक दिया जायेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा. आदेश में बताया गया है कि माह का वेतन इसके आधार पर ही मिलेगा. यह आदेश जिला मुख्यालय के शिक्षा विभाग के दफ्तर व प्रखंड स्तरीय कार्यालय के भी सभी कर्मियों पर लागू होगा. जिला स्थापना इस उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान करेंगे.
शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को अपने पदस्थापित मुख्यालय में रहने का आदेश दिया गया है. और मुख्यालय छोड़ने से पहले उसका आदेश उच्चाधिकारी से लेने का निर्देश है. लेकिन जिले में प्रखंड में ही नहीं जिला स्तरीय संभागीय कार्यालयों में भी अधिकारी अपने पदस्थापित मुख्यालय में नहीं रहते हैं.
समग्र शिक्षा अभियान के अधिकतर अधिकारी मुख्यालय से बाहर रहते हैं. कई तो जिले से बाहर से प्रतिदिन आया जाया करते हैं. इनकेा आने जाने का कोई समय तय नहीं है.
कई बीईओ अपने पदस्थापित प्रखंड में नहीं रहकर जिला मुख्यालय या अन्यत्र रहते हैं. हालांकि विभाग के द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किये जाने के बाद इनकी इस लापरवाही व मनमानी पर रोक लगेगी. लेकिन देखना है कि अपर मुख्य सचिव के आदेश का किसहद तक विभागीय कार्यालय में अनुपालन हो रहा है. क्योंकि पदस्थापित मुख्यालय में रहने का आदेश तो फिलहाल जिले में बेअसर ही है.
डीईओ राजेश कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश का अनुपालन हर हालत में सभी को करना है. इसमें किसी तरह की लापरवाही होने पर कार्रवाई होगी और उसकी अनुशंसा उच्चाधिकारी से की जायेगी.
मोतिहारी न्यूज़ डेस्क