Samachar Nama
×

Motihari हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
 

Motihari हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास


बिहार न्यूज़ डेस्क शहर के अवधेश पुरी कोल्हुआरवा निवासी संजय सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 19वें अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने भादवी एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बधारवा गांव निवासी महानंद साहनी को 55,000 रुपये के जुर्माने के अलावा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उक्त मामले में अदालत ने 30 अप्रैल को महानंद को दोषी ठहराया था।

संजय सिंह हत्याकांड के अन्य दो आरोपित रिहा : 20 अक्टूबर 2018 की शाम 7-8:30 बजे नगर थाना क्षेत्र के अवधेश पुरी कोल्हुआरवा मोहल्ला निवासी संजय सिंह को बाहर बुलाया गया. घर में उसकी कमर से पिस्टल निकाल कर उसके गले में गोली मार दी। 19वें जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाया. हत्या जमीन विवाद और आधिपत्य को लेकर की गई है। मुकदमे का सामना कर रहे तीन आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बधारवा गांव निवासी बलिराम साहनी पुत्र महानंद साहनी को न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गिरफ्तार किया. द. वी की धारा 302/34 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 मई 2022 की तारीख तय की गई थी। न्यायाधीश श्री सिंह ने अन्य दो आरोपितों बरहरवा निवासी रमाशंकर राय और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मलकौनिया गांव निवासी त्रिभुवन प्रसाद पुत्र अजीत कुमार को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का निर्णय दिया था.उनकी पत्नी नीलू सिंह ने स्थानीय नगर थाने में महानंद साहनी समेत छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
मोतिहारी  न्यूज़ डेस्क
 

Share this story