उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क मूंढापांडे में युवती के परिजनों ने शादी से इंकार किया तो आरोपी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर युवती को मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में अदालत ने हत्या में दोषी ठहराते हुए तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रत्येक दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
युवती की हत्या का मामला 2017 का है. मूंढापांडे के अफजलपुर गांव के फारुख ने 14 सितंबर 2017 को हत्या का मुकदमा कायम कराया था. तहरीर में कहा कि गांव का जुबैद उनका दूर का संबंधी है. जुबैद ने छोटी बहन इस्लाम निशा से शादी करने का प्रस्ताव रखा. पर किसी वजह से परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं था. इससे युवक उनके परिवार से रंजिश रखने लगा. घटना की सुबह में जब वे काम से गए थे तभी जुबैद अपने दोनों सगे भाई मुनाजिर व मुस्तफा संग घर पहुंचा और चाकुओं से युवती पर जानलेवा हमले किए. हल्ला मचने पर पत्नी आश्मीन व परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंच गए. बहन को बचाने की कोशिश की गई तो उनको भी जमकर पीटा. युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.हत्याकांड की सुनवाई एडीजे-नौ रघुवर सिंह की अदालत में हुई. एडीजीसी नाहर सिंह त्यागी ने बताया कि गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तीनों भाइयों को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
जेठ ने की छेड़छाड़ पति ने घर से निकाला
मुगलपुरा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पति और ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार जेठ ने उसके कमरे में घुसकर छेड़छाड़ की. शिकायत करने पर पति और ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया. इतना ही नहीं पति ने दूसरा निकाह भी कर लिया. पीड़िता की शिकायत पर मुगपुरा पुलिस ने पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.थाना मुगलपुरा क्षेत्र निवासी महिला का निकाह तीन साल पहले अमरोहा जिले के मोहल्ला कटकई यूसुफ शाह मजार निवासी युवक से हुआ था. महिला ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि ससुराली दहेज से खुश नहीं थे. पीड़िता के अनुसार ससुराल में रहने के दौरान एक दिन पति घर से बाहर गया था. उसी दौरान रात में जेठ जबरन कमरे में घुस आया और छेड़छाड़ की. पति और सास से शिकायत की तो दोनों ने उल्टा उसे ही भलाबुरा कहा. पांच दिन बाद पति और ससुरालियों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया.
मुरादाबाद न्यूज़ डेस्क

