
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क निकाह के तीन साल विवाहिता के आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पति पर आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
थाना गलशहीद क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद दिलशाद ने बेटी रशीदा उर्फ भूरी का निकाह लंगड़े की पुलिया सीधी सराय के रहने वाले फैजान पुत्र अकरम के साथ किया था. रशीदा के पिता दिलशाद ने थाना गलशहीद मे 16 अगस्त 2016 को मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि उसकी बेटी को आए दिन पति फैजान, ससुर अकरम, जेठ जीशान दहेज के लिए परेशान करते और उसे मारते पीटते थे. तंग आकर रशीदा ने 16 अगस्त 2016 की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम योगेंद्र चौहान की अदालत में की गई. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक यादव ने बताया कि मुकदमे में अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर पति फैजान को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास दिया है.
मुरादाबाद न्यूज़ डेस्क