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Meerut  मस्जिद पक्ष को जवाब देने के लिए समय मिला

Indore अवमानना पर निगम ने हाईकोर्ट में दिया जवाब, फैसला सुरक्षित

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद सहित कई मामलों को लेकर दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर सुनवाई जारी है. न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख लगाई है.

 सुनवाई में वाद संख्या चार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष पांडेय ने अपनी अर्जी पर पक्ष रखते हुए कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर स्थित श्रीकृष्ण कूप में वर्षों से बसोड़ा पूजा होती आ रही है. एक अप्रैल को शीतला सप्तमी व दो अप्रैल को शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की जानी है. मुस्लिम समुदाय द्वारा उन्हें पूजा करने से रोका जा रहा है. उन्होंने अपने कथन के संदर्भ में पेन ड्राइव प्रस्तुत किया.

मस्जिद पक्ष की ओर से कहा गया, उन्हें पेन ड्राइव की कॉपी नहीं दी गई है जिसके कारण वह अर्जी का जवाब दाखिल करने में असमर्थ हैं. इस पर कोर्ट ने वादी को पेन ड्राइव की कॉपी मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा को देने और उन्हें अपना जवाब एक अप्रैल तक दाखिल करने का समय दिया.

कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की ओर से वाद संख्या 4/ को निरस्त करने की दाखिल अर्जी की कॉपी यहां के वकील को देने और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. एक अन्य वाद में दाखिल अर्जी का भी कोर्ट ने विपक्षी से जवाब मांगा है. सभी वादों की अगली सुनवाई एक अप्रैल को दो बजे से होगी.मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की.

ज्ञानवापी मूलवाद के स्थानांतरण पर सुनवाई नौ को

प्रभारी जिला जज की कोर्ट में  वर्ष 1991 के प्राचीन लार्ड विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाद के स्थानांतरण की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी. सुनवाई के लिए अगली तारीख नौ अप्रैल निर्धारित की गई. वादमित्र अधिवक्ता अनुष्का और इंदु तिवारी की तरफ से  जनवरी को कोर्ट में आवेदन किया गया था. गुहार लगाई गई थी कि लार्ड विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन से जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए.

 

 

मेरठ न्यूज़ डेस्क

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