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Mathura  ..तो ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं बढ़ेगी, वाटर ट्रीटमेंट लगाने के लिए क्या कदम उठाए हाईकोर्ट

Nainital हाईकोर्ट: शिकायतकर्ता को 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश
 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण में समय दिए जाने के बावजूद  स्वीकृत मानचित्र न दाखिल करने पर सख्त हिदायत दी है. कोर्ट ने कहा कि पांच  तक न प्रस्तुत किया तो ध्वस्तीकरण पर लगी रोक नहीं बढ़ाई जाएगी. अगली सुनवाई के लिए पांच  की तिथि तय करते हुए तब तक रोक बढ़ा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की ल पीठ ने फरजाना सिराज की याचिका पर पारित किया. 29  को सुनवाई के दौरान एलडीए की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल अपील में याची की ओर से तीन जवाब दिए. पहले में कहा कि बिल्डिंग का 25 साल पुराना मंजूर मानचित्र है, मिल नहीं रहा है. दूसरे में कहा कि मानचित्र  साल पहले का है जो मिल नहीं रहा है. तीसरे में कहा गया कि बिल्डिंग वास्तव में 100 साल पुरानी है लिहाजा नक्शे की जरूरत नहीं है. विरोध में दलील दी गई कि याची स्वीकृत मानचित्र तो दूर की बात प्रश्नगत बिल्डिंग पर मालिकाना हक नहीं सिद्ध कर सकी.


वाटर ट्रीटमेंट लगाने के लिए क्या कदम उठाए हाईकोर्ट
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने जल निगम से पूछा है कि राजधानी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए क्या कदम उठाए हैं. सुनवाई के लिए 9  तय कर व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश कार्यवाहक न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने उत्कर्ष लोक सेवा संस्थान की जनहित याचिका पर दिया. अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दलील दी है कि शहर में पीने योग्य पानी के लिए अब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है


मथुरा न्यूज़ डेस्क
 

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