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Mandi दुष्कर्मी पिता को 20 साल की कैद
 

Mandi दुष्कर्मी पिता को 20 साल की कैद

हिमाचल प्रदेश न्यूज़ डेस्क, अदालत ने अपनी ही नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में पिता को 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. नाबालिग पीड़िता ने चाइल्ड हेल्पलाइन मंडी के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने अपने ही पिता पर उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट ने पीड़िता के पिता को उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 जून 2020 को एक नाबालिग लड़की ने बाल हेल्पलाइन मंडी के माध्यम से थाना बल्ह में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता ने उसके साथ अन्याय किया है.

जिसके बाद बलहा पुलिस ने नाबालिग के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और आईओ राजकुमार ने जांच की. जिसके बाद 13 मई 2022 को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) मंडी ने आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास और रुपये की सजा सुनाई। ) (च) 10 वर्ष का कठोर कारावास और रु. धारा 506 में 2 साल की साधारण सजा और रुपये का जुर्माना है। ये सारी सजा दोषियों को एक साथ मिलेगी।

मंडी न्यूज़ डेस्क!!!


 

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