
बिहार न्यूज़ डेस्क पैक्स कर्मियों की सेवा नियमावली पैक्सों में लागू हो जायेगी. इसके लिए जिला सहकारिता विभाग ने व्यापक तैयारी है. हर पैक्सों में प्रबंध समिति की बैठक होगी और इस नियमावली को लागू करेंगे. यह नियमावली 13 जनवरी 2022 को भेजी गयी थी. लेकिन अधिकतर पैक्सों में इसे लागू नहीं किया गया है. इसके बाद सरकार ने हर पैक्सों के लिए डेडलाइन तय कर दिया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती ने बताया कि को प्रबंध समिति की बैठक बुलाकर हर हाल में नियमावली लागू करने की प्रक्रिया पूरा किया जाना है. इस समिति द्वारा इसपर मुहर लगने के साथ ही नियमावली लागू हो जाएगी. वर्ष 2008 में स्वायत्तता मिलने के बाद बिहार में पहली बार सेवा नियमावली को धरातल पर उतारा जा रहा है. इसमें पैक्स कर्मियों की संख्या, पात्रता और नियुक्ति प्रक्रिया को शामिल किया गया है. अभीतक इस संबंध में नियमावली नहीं होने से पैक्सों में कर्मियों की नियुक्ति व हटाने में अध्यक्ष द्वारा मनमानी की जाती रही है. सभी पैक्सों को जिला सहकारिता से इसकी सूचना दे दी गया है. कंप्यूटरीकरण वाले पैक्सों में जिला केंद्रीय सहाकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की ओर से भी सूचना भेजी गयी है. सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य किया गया है. 18 से 45 वर्ष की उम्र तक ही कर्मी रखे जायेंगे. सेवानिवृति उम्र 60 होगी. अनुभवी कर्मियों को पांच साल की छूट दी जा सकती है. नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता को 85 अंक और साक्षात्कार के लिए 15 अंक को आधार मानकर मेधा सूची तैयार की जायेगी.
पूंजी के अनुसार तीन कोटि में बांटे गये हैं पैक्स
डीसीओ अजय कुमार भारती ने बताया कि पैक्सों को उनकी पूंजी के अनुसार तीन कोटि में बांटा गया है. दो करोड़ से अधिक पूंजी वाले पैक्स को ए श्रेणी में रखा गया है. 50 लाख स ेदो करोड़ को बी ओर 50 लाख से कम पूंजी वाले को सी श्रेणी में रखा गया है. इसके अनुसार ही ए श्रेणी में प्रबंधक, लेखापाल, बहुद्देशीय सहायक नियुक्त होंगे. बी श्रेणी में प्रबंधक और बी. सहायक होंगे.
सी श्रेणी में केवल प्रबंधक ही रखे जायेंगे.
इससे अधिक तभी कर्मी होंगे, जिन्हें पैक्स वेतन दे सकता हो.
अयोग्य कर्मियों को एक साल की मोहलत
नियमावली के अनुसार पैक्स में वर्तमान में काम करने वाले योग्य कर्मी पद पर बने रहेंगे. वहीं अयोग्य कर्मियों को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने क लिए एक साल का समय दिया जायेगा. उसके बाद भी शर्त्त को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें सेवामुक्त कर दिया जायेगा. वहीं गंभीर कदाचार में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी की जायेगी. कर्मियों को तीन माह तक निलंबित करने का अधिकार भी प्रबंध समिति के पास रहेगा.
मधुबनी न्यूज़ डेस्क