बिहार न्यूज़ डेस्क बहू की हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए सास ससुर को कोर्ट ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद देवेन्द्र यादव तथा उसकी पत्नी प्रमिला देवी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 201 के तहत सजा सुनाई.अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।
अरेर थाना क्षेत्र के बुढ़वन गांव निवासी देवेन्द्र यादव एवं उसकी पत्नी पर मारपीट के बाद बहू ललिता देवी के गले में रस्सी कसकर हत्या करने का आरोप था.मृतका के पिता अरेर थाना क्षेत्र के भाल चौड़ी वलाईन निवासी राम लखन यादव ने अरेर थाना में मामला दर्ज कराया था।
हत्या के बाद नहर में दफना दिया शवस्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने बताया कि 5 मार्च 2020 को करीब 12 बजे राम लखन यादव को उसकी 12 वर्षीय नतनी छोटी कुमारी ने मोबाइल पर सूचना दिया कि मां को दादा एवं दादी ने मारपीट कर गले में रस्सी कसकर मार दिया.वे ग्रामीणों के साथ बुढ़वन गांव स्थित बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसका नतनी एवं नाती रो रहा था.बच्चों ने बताया कि मां को कपड़ा से ढककर नहर की ओर ले गया.जव वे लोग करही-बुढ़वन नहर पहुंचे तो इन लोगों को देखकर अभियुक्त शव दफनाकर भाग गया.शव को गड्ढा से बाहर निकाला गया.पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा।
बॉर्डर पर ढाई सौ बोतल शराब जब्त
महादेवपट्टी एसएसबी कैम्प के जवानों ने विशेष गस्ती के दौरान ढ़ाई सौ बोतल नेपाली शराब के साथ दो बाइक भी जब्त कर लिया.जबकि धंधेबाज मौके से फरार हो गए.जवानों ने यह कार्रवाई बॉर्डर पीलर संख्या 283/22 से लगभग 400 मीटर भारतीय क्षेत्र में की.धंधेबाज दो अलग अलग मोटरसाईकिलों पर शराब लादकर नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे थे।
जवानों ने रुकने को कहा तो वे लोग शराब सहित दोनों मोटरसाइकिल छोड़कर वापस नेपाल की सीमा में भाग गए .तीन सौ एमएल की नेपाली सौ़फी शराब की 250 बोतलें बरामद की गई.जिसे जवानों आवश्यक कार्रवाई के लिए हरलाखी थाने के हवाले कर दिया।
मधुबनी न्यूज़ डेस्क