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Madhubani गैंगरेप मामले में 20 वर्ष की सजा

बिहार न्यूज़ डेस्क नाबालिग के साथ दरिंदगी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए हारून राइन को कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

 पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे दिवेश कुमार की अदालत ने सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी एवं पोक्सो अधिनियम के तहत उसे सजा सुनायी. कोर्ट ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मधु रानी ने आरोपित को फांसी की सजा देने की मांग की थी. स्पेशल पीपी ने बताया कि घटना में शामिल तीन अन्य लोगों का ट्रायल अलग से चल रहा है. तीनों की सजा पर बाद में फैसला होगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना घटी थी. 17 वर्ष की बच्ची घर से बाहर कलम बाग में शौच के लिए गई थी. इसी दौरान हारून राइन तीन अन्य दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और बच्ची के साथ जबरदस्ती की. बच्ची के शोर मचाने पर लोग पहुंचे तो तीनों नग्न अवस्था में बच्ची को छोड़कर भाग निकला. स्पेशल पीपी ने बताया कि मामले में नामजद अन्य आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लिया है. ट्रायल पूरी होने के बाद तीनों आरोपितों की सजा पर फैसला लिया जाएगा.

बिस्फी से 60 बोतल शराब बरामद

पुलिस ने परसौनी गांव में छापेमारी कर 60 बोतल शराब जब्त किया है. एएसआई उदय कुमार ने गुप्त सूचना मिलने पर परसौनी में एक घर के सामने रखे शराब को जब्त कर लिया. बताया कि एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

 

मधुबनी न्यूज़ डेस्क

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