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Madhubani नेपाल से शराब लाकर बेचने वाले दोषी करार
 

Madhubani नेपाल से शराब लाकर बेचने वाले दोषी करार


बिहार न्यूज़ डेस्क आबकारी मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे जयप्रकाश की अदालत ने राजू यादव को नेपाल से शराब लाने और भारत में बेचने के लिए दोषी ठहराया है।  को मामले में अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष पीपी कैलाश साह और राजाराम मंडल ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत हैं और कड़ी सजा की मांग की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से बसंत कुमार चौधरी ने उसे बेकसूर बताया था. राजू कुमार यादव जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी धौरी टोल के निवासी हैं. उनकी सजा पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी.

स्पेशल पीपी श्री साह ने बताया कि देवधा थाना क्षेत्र के उसराही गांव स्थित थ्री मुहानी रेलवे गुमटी के पास राजू शराब के साथ पकड़ा गया. वह नेपाल के अकोन्हा बॉर्डर से मोटरसाइकिल पर बोरियों में भरी देशी शराब की बोतलें ला रहा था. जब्त शराब की मात्रा 90 लीटर बताई जा रही है। इस संबंध में देवधा थाने के तत्कालीन प्रभारी रमेश कुमार शर्मा के लिखित बयान पर राजू कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
मधुबनी  न्यूज़ डेस्क

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