Samachar Nama
×

Madhubani अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म में मां-बेटा सहित तीन दोषी करार
 

Madhubani अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म में मां-बेटा सहित तीन दोषी करार


बिहार न्यूज़ डेस्क अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने मां-बेटा सहित तीनों लोगों को दोषी करार दिया है.  मामले में सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे गौरव आनंद ने फैसला सुनाया.
फैसला आने के बाद दोषी हरिओम सिंह, श्याम यादव एवं अनेक देवी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में न्यायिक हिरासत में मंडलकारा भेजा गया. बहस के दौरान स्पेशल पीपी शशि भूषण यादव एवं सूचक के वकील विनोद कुमार साह ने तीनों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने 28 सितंबर तक सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है. उसी दिन सजा के बिंदु पर न्यायालय में सुनवाई होगी.

अधिवक्ता विनोद कुमार साह ने बताया कि आरोपित लदनियां थाना के मनहरवा निवासी हरिओम सिंह एवं परसाही निवासी श्याम यादव को न्यायालय ने अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाया है. जबकि हरिओम सिंह की मां अनेक देवी को अपहरण के आरोप में दोषी पाया गया है. उन्होंने बताया कि 5 जून 2019 की रात लदनियां थाना क्षेत्र के ही एक गांव से 14 वर्षिय बच्ची का अपहरण किया गया था. परिजनों ने चार पहिया गाड़ी में बच्ची को ले जाते भी देखा था. घटना को लेकर परिजन शांति देवी ने लदनियां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जानकारी के अनुसार अनेक देवी प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं.

मधुबनी  न्यूज़ डेस्क
 

Share this story