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Lucknow  टाउनशिप नीतिबड़े शहरों में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनेंगे, नक्शा पास करने के सख्त मानक 
 

Lucknow  टाउनशिप नीतिबड़े शहरों में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनेंगे, नक्शा पास करने के सख्त मानक 


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 की नीति के अनुसार10 लाख से अधिक आबादी शहरों में न्यूनतम 50 एकड़ में बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनेगा. शहरों में स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी, आईटी सिटी, मेडिसिटी, एजुकेशनल हब बनेगा. सभी प्रमुख भवनों की डिजाइन को उच्च्च कोटि का रखा जाएगा. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को शहर के विकास से जोड़ा जाएगा.
निजी क्षेत्रों में बसने वाली टाउनशिप में सेक्टर विशेष यानी पार्टवार कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था होगी. जिसका सेक्टर का प्रमाण पत्र होगा उसका ही नक्शा पास किया जाएगा. अगर कंपलीशन प्रमाण पत्र नहीं है तो नक्शा पास नहीं किया जाएगा. इसका मकसद अवैध निर्माण पर रोक लगाना है.

लाइसेंस के लिए 75 लाख का टर्नओवर जरूरी निजी क्षेत्र में टाउनशिप बसाने का लाइसेंस लेने के लिए टर्नओवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है. प्रत्येक एक एकड़ के लिए 75 लाख रुपये टर्नओवर होना चाहिए. पहले यह 50 लाख रुपये था. टाउनशिप का लीड सदस्य भी अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद स्तर पर नहीं बदला जाएगा. इसके लिए प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में कमेटी होगी. लाइसेंस शुल्क भी अब प्रति एकड़ 50 हजार से दो लाख रुपये और जीएसटी देना होगा.
75 फीसदी जमीन पर अनुबंध आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना के कुल क्षेत्रफल की 75 फीसदी भूमि होने पर अनुबंध किया जाएगा. पहले यह 60 फीसदी ही था. अपरिहार्य परिस्थितियों में रोड नेटवर्क की 20 फीसदी जमीन को अर्जन करने की अनुमति दी जाएगी.
टाउनशिप की बाधाएं दूर करें अफसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई टाउनशिप नीति के निर्धारण के पहले की नीतियों का देख कर उसका पुनरावलोकन कर उनके क्रियान्वयन में बाधक बिन्दुओं का अध्ययन एवं निराकरण कर लिया जाए. सीएम ने कहा कि अयोध्या में राज्यों की सरकारों तथा धार्मिक संगठनों द्वारा अयोध्या में अपने भवन,आश्रम व धर्मशाला आदि के निर्माण के लिए जमीन का अनुरोध किया जा रहा है. इस काम को जल्द करें.


लखनऊ न्यूज़ डेस्क
 

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