उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क कोयला नगर निवासी करोड़पति शिक्षक राजेश गौतम की हत्या करने वाली पत्नी और उसके साथियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निरस्त कर दी है. बचाव पक्ष के वकील और फिर अभियोजन की मजबूत दलील के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया.
बीती 4 जनवरी 2023 को देहली सुजानपुर निवासी राजेश गौतम की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. सेन पश्चिम पारा पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए राजेश गौतम की पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी, विकास सोनकर, शैलेन्द्र सोनकर और सुमित कठेरिया को जेल भेजा था. उर्मिला, विकास और शैलेन्द्र ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. बचाव पक्ष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि एफआईआर दस दिन देर से दर्ज की गई.
बेटे का बयान बना बड़ा कारण
अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को मृतक शिक्षक राजेश गौतम के बेटे के बयान से कोर्ट को अवगत कराया. जिसमें बेटे ने कहा कि घटना वाले दिन वह पिता के साथ टहलने जाने वाला था मगर मां उर्मिला ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और बहन के जरिए राजेश को कहलवा दिया कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है. राजेश के जाने के बाद उर्मिला ने बेटे को निकाला और छत पर ले गई. उस दौरान वह किसी से फोन पर बात करती रही. उसी दौरान इलाके के एक युवक ने आकर दुर्घटना की जानकारी दी.
लखनऊ न्यूज़ डेस्क