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Lucknow  लक्ष्मणटीला प्रकरण की सुनवाई दीवानी अदालत ही करेगी कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।  पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को तय की है। अदालत ने 11 जुलाई को बॉक्सर के खिलाफ मामले में जांच की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने से इनकार कर दिया था। बॉक्सर को 9 दिसंबर 2020 को अपराधी घोषित किया गया था।  बॉक्सर को मैक्सिको से निर्वासन के बाद 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पांच सदस्यीय टीम एफबीआई की मदद से मैक्सिको में गैंगस्टर को पकड़ने के बाद भारत लेकर आई थी। टीम मैक्सिको से बॉक्सर को लेकर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरी थी।    पुलिस ने कहा कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला बॉक्सर हत्या, हत्या के प्रयास और मकोका सहित 10 आपराधिक मामलों में वांछित था। रोहिणी कोर्ट में अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गोगी की हत्या के बाद बॉक्सर जितेंद्र गोगी गिरोह को भी संभाल रहा था। वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के भी संपर्क में था।  पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बॉक्सर के स्थान के बारे में सूचना मिली थी इसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। सूत्रों ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट से विदेश भागने से पहले उसने उत्तर प्रदेश के बरेली से रवि अंतिल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। अधिकारियों ने उसे मैक्सिकन समुद्र तटीय शहर कैंकम में खोजा था।

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   लक्ष्मण टीला स्थित शेष नागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने की मांग वाली अपील की सुनवाई दीवानी न्यायालय में होगी. मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज साउथ अभिषेक गुप्ता की कोर्ट में याचिका दाखिल कर क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी. कोर्ट ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई का पूरा क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि तय की है.

सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे की ओर से दाखिल इस मामले की सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अर्जी देकर बताया गया था कि विवादित स्थान टीले वाली मस्जिद है और वह जगह वक्फ बोर्ड की है. यह वक्फ के रिकॉर्ड में 21 जनवरी 1975 से दर्ज है. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया था कि यदि किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद होता है तो उसकी सुनवाई और निर्णय केवल वक्फ बोर्ड में ही हो सकता है, लिहाजा इस मामले को भी सुनवाई के लिए वक्फ न्यायाधिकरण भेज दिया जाये. वादी नृपेंद्र पांडेय की ओर से सिविल जज की कोर्ट में दायर वाद में कहा गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू धार्मिक स्थान के रूप में स्थापित लक्ष्मण टीला को ध्वस्त कर दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई थी. यह भी कहा गया कि मंदिर के स्थान को नष्ट कर दिया था.

कोर्ट ने अवैध निर्माण पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हुसैनगंज इलाके में एक अपार्टमेंट व एक होटल के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने सम्बंधी 19  2022 के आदेश के अनुपालन के सम्बंध में हलफनामा तलब किया है. अगली सुनवाई तक एलडीए के सचिव को उक्त हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने शांति शरण मिश्रा की ओर से दाखिल वर्ष 2014 की जनहित याचिका पर पारित किया है.

 

 

लखनऊ न्यूज़ डेस्क

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