Samachar Nama
×

Lucknow  अंसल के कब्जे की जांच के लिए सीबीआई को आजादी
 

पुडुचेरी: अधिकार संगठनों ने की इरुलाओं की हिरासत में यातना की सीबीआई जांच की मांग !

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहिमामऊ में नहर से लगी हुई सिंचाई विभाग की जमीन पर अंसल प्रॉपर्टीज द्वारा कथित अवैध कब्जे के मामले में सीबीआई को जांच व विवेचना की पूरी स्वतन्त्रता दी है. न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई को जांच/विवेचना के लिए किसी भी प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. वहीं सिंचाई विभाग की ओर से हल़फनामा दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि अंसल पर 34 लाख 73 हजार 985 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे उसने जमा कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने भरत किशोर सिन्हा की ओर से दाखिल एक सेवा सम्बंधी याचिका पर लिए गए संज्ञान में दिया है. उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया था कि अहिमामऊ माइनर से लगी हुई, सिंचाई विभाग की जमीन अंसल के कब्जे में है. बाद में इस जमीन का एक हिस्सा सीएमएस को स्थानांतरित हो गया. न्यायालय ने पाया कि 2007 को एलडीए के तत्कालीन सचिव ने पत्र लिखकर जमीन बिल्डर को हस्तांतरित करने की आवश्यकता जताई थी. 2008 को प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय विभाग ने भी सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर प्राइवेट बिल्डर को देने को कहा था. तब न्यायालय ने टिप्पणी भी की थी कि सिंचाई विभाग की उक्त जमीन को उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से पहले अवैध कब्जा करवाया गया और फिर स्कूल की भव्य इमारत खड़ी कर

लखनऊ न्यूज़ डेस्क

Share this story