Lucknow यहां सरकार का काम हमें करना पड़ रहा हाईकोर्ट, एलडीए अपार्टमेंट का ये हाल तो दूसरों का क्या?
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क लेवाना होटल अग्निकांड मामले में स्वत संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तल्ख टिप्पणी की है. न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय, न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि एलडीए, आवास विकास जैसे प्राधिकरणों को देखने (रेग्युलेशन) का काम सरकार का है, जबकि यहां सरकार का काम हमें करना पड़ रहा है. राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जो भवन नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए हैं, उन पर आखिर क्या कार्रवाई हुई?
कई विभागों को पक्षकार बनाने के आदेश
पीठ ने अगली सुनवाई के लिए तीन नवम्बर तिथि तय की है. सरकार को बेहतर जवाब के साथ आने, एलडीए को सर्वेक्षण कर हलफनामे का आदेश दिया. कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, आवास, शहरी नियोजन, नगर आयुक्त, आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं.
फायर अफसर के हलफनामे पर असंतोष
राज्य सरकार से मुख्य स्थायी अधिवक्ता, द्वितीय शैलेन्द्र सिंह ने कोर्ट में चीफ फायर अफसर का हलफनामा पेश कर एनओसी जारी करने की जानकारी दी तो खंडपीठ ने ने इस पर कड़ा असंतोष जताते कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फायर नॉर्म्स पालन नहीं करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई?
लखनऊ न्यूज़ डेस्क