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Kota कोटा में दो गांजा तस्करों को 14-14 साल की जेल
 

Kota कोटा में दो गांजा तस्करों को 14-14 साल की जेल

राजस्थान न्यूज डेस्क, एनडीपीएस कोर्ट ने 3 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है. न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने आरोपी रूप नारायण और अजय कुमार को 14-14 साल की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है। जबकि एक आरोपी विनय कुमार को बरी कर दिया गया है। आरोपी की कार से भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप बरामद हुई है।

जानकारी के अनुसार सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की ओर से 3 दिसंबर 2019 को कार्रवाई की गई. नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ से आ रही एक कार को मंदाना टोल पर रोका गया. पूछताछ में कार चालक ने अपना नाम रूपनारायण, राज नगर सेकेंड पालम कॉलोनी दिल्ली और बगल की सीट पर बैठे युवक का नाम अजय कुमार, राज नगर सेकेंड पालम कॉलोनी दिल्ली बताया.

टीम ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी में पैकेट मिले। इन पैकेटों में नीले मार्कर पेन से 1 से 78 तक के नंबर लिखे हुए थे। 40 पैकेट प्रत्येक का वजन 2 किलो 100 ग्राम। जबकि बाकी पैकेट का वजन 2 किलो 200 ग्राम था। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे विनय कुमार से गांजा लाए थे. जिसके बाद नई दिल्ली निवासी विनय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।

कोटा न्यूज डेस्क!!!

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