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Kota रेप के आरोपी को 14 साल की जेल: नाबालिग को घर से अगवा कर 6 महीने साथ रखा और किया गर्भवती
 

Kota रेप के आरोपी को 14 साल की जेल: नाबालिग को घर से अगवा कर 6 महीने साथ रखा और किया गर्भवती

राजस्थान न्यूज डेस्क, पॉक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने अनंतपुरा थाना क्षेत्र के खतौली थाना क्षेत्र के 35 वर्षीय आरोपी महावीर आर्य को 14 साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी युवक 16 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ श्योपुर (मप्र), जयपुर ले गया. 6-7 महीने साथ रखने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मेडिकल जांच में नाबालिग 20 सप्ताह की गर्भवती निकली।

विशेष लोक अभियोजक विजय कच्छवाहा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 16 जुलाई 2018 को अनंतपुरा थाने में तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया कि वह ड्राइवरी का काम करता है। रात 12 बजे महावीर आर्य (खटीक) अपनी नाबालिग बेटी को लेकर भाग गया। काफी तलाश के बाद उसकी बेटी नहीं मिली। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को नामजद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में 14 गवाहों के बयान हुए।
कोटा न्यूज डेस्क!!!

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