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Katihar सख्ती स्टेशन पर सिगरेट पीने वालों से 500 रुपये का जुर्माना
 

जुर्माना


बिहार न्यूज़ डेस्क यदि आप रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में हैं और सिगरेट पीने का प्रयास करने वाले हैं तो सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि सिगरेट पीते हुए स्टेशन पर पकड़े गये तो आपकी पॉकेट ढ़ीली हो सकती है. केंद्र सरकार की ओर से आरपीएफ को एक विशेषाधिकार अधिकार प्राप्त हुआ है. पूर्व में यह अधिकार केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ही प्राप्त था. अब आरपीएफ को मिली आधिकार के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म पर यदि आप सिगरेट पीते हुए पकड़े गये तो आपसे आरपीएफ द्वारा जुर्माना वसूली जायेगी. रेलवे सुरक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के

लिए स्टेशनों पर सिगरेट पीने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूली जा रही है. इस अभियान अभी कटिहार स्टेशन पर चलाया जा रहा है. जल्द ही कटिहार रेलवे स्टेशन के छोटी-बड़ी करीब 112 रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में अभियान चलाया जायेगा.
रेलवे हुआ सख्त नये गाइडलाइन के अनुसार किसी भी ट्रेन या प्लेटफार्म पर यदि कोई रेल यात्रियों या आम लोगों द्वारा गदंगी फैलाई जाती है तो उनसे भी जुर्माना वसूली जायेगी. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि गंदगी फैलाने वाली रेलवे यात्री व अन्य लोगों से 200 रुपये जुर्माना वसूली जायेगी.
10 दिनों में 55 हजार 980 रुपये वसूली गई जुर्माना आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वाले और सिगरेट, बीड़ी पीने वाले यात्रियों से 55 हजार 980 रुपये बतौर जूर्माना वसूली गई.
आरपीएफ के सीनियर मंडल सुरक्षा आयुक्त कमल सिंह ने बताया कि बीच कटिहार रेल मंडल क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में चलाई गई अभियान के तहत गंदगी फैलाने वाले यात्रियों से 9 हजार 980 रुपये और स्मोकिंग यानि सिगरेट पीने वालों से 46 हजार जुर्माना वसूला गया.

कटिहार न्यूज़ डेस्क

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