
बिहार न्यूज़ डेस्क नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार वार्ड नंबर 28 स्थित एक व्यक्ति के घर से शराब बेचने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की. छापेमारी में पुलिस ने आरोपी के घर में रखा हुआ पलंग के नीचे छिपाकर रखा हुआ एक झोला शराब जब्त किया गया. झोला की तलाशी लेने पर उसके अंदर रखा हुआ 33 पीस ट्रेटा पैक, दूसरा झोला में रखा हुआ 28 बोतल विदेशी शराब जब्त किया गया. जब्त बोतल व ट्रेटा पैक के अंदर से पुलिस ने लीटर विदेशी शराब जब्त की है. इस मामले में गृहस्वामी गौतम कुमार साह को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
ट्रेन में विस्फोटक सामग्री लेकर यात्रा नहीं करें
सुखद और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए रेलवे ने आम यात्रियों से एक अपील जारी की है. पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने सभी रेल यात्रियों से किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ के साथ रेल यात्रा नहीं करने की अपील की है. उन्होंने कहा यदि कोई यात्री विस्फोटक पदार्थ के साथ रेल यात्रा करते हैं तो उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 4 और 5 के तहत केस दर्ज होने पर आरोपियो से एक हजार रुपये तक जुर्माना वसूली जा सकती है या तीन साल तक की कैद या दोनों सजा हो सकती है.
कटिहार न्यूज़ डेस्क