बिहार न्यूज़ डेस्क साधारण नियुक्ति में संविदा कर्मियों को 25 अंक तक भारांक प्राप्त होगा। उप शासन सचिव गुफरान अहमद ने कटिहार समेत सभी जिलों के डीएम को इसके तहत बदलाव करने का आदेश दिया है.जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने अन्य लोगों द्वारा नियुक्त कर्मियों की सामान्य नियुक्ति में भारांक के मामले में कई बदलाव किए हैं. जिसके तहत अनुबंध के तहत काम करने वाले या नियमित नियुक्ति पर काम करने वाले उम्मीदवारों को हर साल किए गए काम के आधार पर 5 अंक मिलेंगे। इतना ही नहीं, अनुबंध में कार्य की अवधि के आधार पर आयु में छूट भी मिलेगी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। शासन के उप सचिव ने संकेत दिया है कि साधारण नियुक्ति में संविदा पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार के भारांक प्रदान किये गये हैं।
सभी विभाग इसमें संशोधन कर अभ्यर्थियों को महत्व देंगे। इसके तहत अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संविदा आधार पर संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर अधिकतम 25 अंक प्रति वर्ष पांच अंक की दर से दिए जाएंगे। इसमें वर्ष के किसी अंश के व्यावसायिक दिनों की संख्या को 5 से गुणा करने के बाद प्राप्त आनुपातिक नोटों को 465 से भाग देकर भारांक दिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में छूट के बराबर अवधि के लिए छूट दी जाएगी। रोजगार अनुबंध में किए गए कार्य की अवधि। विभाग ने आदेश दिया है कि आयु सीमा में छूट का लाभ एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति भार संविदा के अंतर्गत कार्यरत पद पर नियमित नियुक्ति के समय ही दिया जाना अनिवार्य है।
कटिहार न्यूज़ डेस्क