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Kanpur  सपा विधायक इरफान का फैसला टला

Nainital हाईकोर्ट: शिकायतकर्ता को 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  शहर के चर्चित विधायक इरफान सोलंकी के जाजमऊ आगजनी मामले में एक बार फिर से फैसला  टल गया. अंतिम बहस के 14 दिन में आदेश न होने की वजह से दोबारा बहस एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने सुनी. फिर 28  को फैसले की तारीख तय की. इससे पहले दो बार फैसला टल चुका है. मामले में विधायक समेत पांच आरोपी जाजमऊ पुलिस ने बनाए हैं. विधायक महाराजगंज जेल से वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. सुनवाई के दौरान भारी पुलिस बल कोर्ट के बाहर मुस्तैद रहा.

 वीडियोकांफ्रेसिंग के जरिए विधायक इरफान सोलंकी कोर्ट के समक्ष पेश हुए. भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत को जेल से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. जमानत पर चल रहे ग्वालटोली निवासी शरीफ भी पेश हुआ. डीजीसी दिलीप अवस्थी और एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि 19  को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कोर्ट नहीं थी. इसलिए दोबारा बहस के लिए अभियोजन व बचाव पक्ष से कहा गया था. दोनों पक्षों ने कहा कि पहले हम दोनों बहस कर चुके हैं. कुछ नए तथ्य नहीं बताना है. जिस पर कोर्ट ने 28  को फैसले की तारीख तय कर दी है. वादिनी की अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि बहस के 14 दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए. वह नहीं आ सका. इसलिए दोबारा बहस करके फैसले की तारीख तय की गई है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि 28  की तारीख फैसले के लिए तय की गई है. विधायक इरफान सोलंकी को महराजगंज जेल और बाकी आरोपियों को जिला जेल से तलब किया गया है.

 

 

कानपूर न्यूज़ डेस्क

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