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Kanpur  पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में पति को पांच साल कैद

Gurugram गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी महिला समेत तीन को सुनाई उम्र कैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  दहेज के लिए पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में एडीजे-12 की कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही 12 हजार जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा होगी.

कल्याणपुर निवासी प्रभूशंकर पन्नामी ने अपनी बेटी आरती कटियार की शादी छह साल पहले इंद्रा नगर निवासी प्रशांत कटियार से की थी. शादी के बाद से दहेज को ससुराल वाले आरती को प्रताड़ित कर रहे थे. 22 मार्च 19 को हैलट में जली अवस्था में आरती को भर्ती कराया, जहां तीन अप्रैल को उसकी मौत हो गई. पिता की तहरीर पर कल्याणपुर थाने में आरती के पति प्रशांत, भाई प्रतोष कटियार और सास मालती पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. प्रशांत व मालती के खिलाफ कल्याणपुर पुलिस ने चार्जशीट भेजी थी. कोर्ट के समक्ष वादी मुकदमा समेत नौ लोगों ने गवाही दी. सुनवाई के दौरान सास मालती की मौत हो गई. कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दहेज के लिए आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए पति प्रशांत को सजा सुनाई है.

 

हैलट में वार्ड ब्वॉय को डॉक्टर ने मारा थप्पड़

हैलट के आर्थो विभाग के वार्ड ब्वॉय को एक डॉक्टर ने मामूली बात पर थप्पड़ जड़ दिया. संविदा पर तैनात इस वार्ड ब्वॉय को नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी. इससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश रहा. पत्र के जरिए विभाग से डॉक्टर की शिकायत की गई है. वहीं अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों तक भी मामला पहुंचाया गया है. बताया गया कि मामले की जांच कराने का आश्वासन कर्मचारियों को दिया गया है. आर्थो विभाग में संविदा पर कार्य करने वाले वार्ड ब्वॉय रमाकांत ने बताया कि दो दिन पहले वह एक पीआई रिपोर्ट देने गए थे. स्टाफ नर्स को इसकी जानकारी दी थी. वापस आने पर विभाग के एक डॉक्टर ने थप्पड़ मार दिया. विरोध करने पर नौकरी से बाहर कर देने की भी धमकी दी. विभाग को इसकी शिकायत करने के अलावा प्रमुख अधीक्षक व प्राचार्य को भी मामले से अवगत कराया गया.

 

कानपूर न्यूज़ डेस्क

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