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Kanpur  में दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा

Kochi नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए उकसाने पर केरल की महिला को 20 साल की जेल की सजा

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  शादी के दो वर्ष में विवाहिता को दहेज के लिए ससुरालीजनों ने जलाकर मार दिया था. मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ.  विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सुदेश कुमार ने दोष साबित होने पर पति को सात वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.

सहायक शासकीय अधिवक्ता महेशचंद्र द्विवेदी ने बताया कि मृतका के पिता शिवकुमार विश्वकर्मा निवासी मझींवा सानी थाना बिसंडा (बांदा) ने मुस्करा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि पुत्री अर्चना की शादी 29   को मुस्करा क्षेत्र के भैंसाय निवासी सतीश कुमार पुत्र सत्तीदीन के साथ की थी. 3 जनवरी  को सतीश ने फोन करके बताया कि अर्चना ने आग लगा ली जिससे उसकी मौत हो गई है. जब मै परिवार सहित मौके पर पहुंचा तो पुत्री व तीन माह की नातिन मांडवी के शव जले पड़े थे. पूर्व में पुत्री ने फोन करके बताया था कि ससुरालीजन दहेज में एक गाड़ी व 50 हजार कैश की मांग कर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं. पुलिस ने सतीश, ससुर सत्तीदीन व सास रज्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.  न्यायाधीश सुदेश कुमार ने हत्या में सतीश को दोषी मानते हुए सात साल की कैद व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. जबकि ससुर सत्तीदीन व सास रज्जन को दोषमुक्त कर दिया.

 

बांदा में नाले डूबने से मासूम की मौत

घर के बाहर खेलते समय एक मासूम नाले में डूब गई. काफी देर बात घरवालों को जानकारी हुई. उसे बाहर निकालकर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया. शहर के बिजली खेड़ा मोहल्ला निवासी दो साल की काजल  दोपहर घर के बाहर खेल रही थी. खेलते-खेलते नजदीक स्थित नाले में डूब गई. जब मासूम दो घंटे बाद घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की. काफी खोजबीन के बाद शंका के आधार पर नाले में लाठी डालकर देखा गया तो मासूम डूबी मिली. आननफानन काजल को नाले से बाहर निकालकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया. परिजन शव लेकर घर चले गए.

 

कानपूर न्यूज़ डेस्क

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