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Kanpur  हमीरपुर में गैंगरेप के बाद हत्या मेें दरिंदों को उम्रकैद

Dhanbad छोटे भाई की हत्या में बड़े भाई समेत 4 को उम्रकैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  दो साल पहले जंगल में लकड़ी लेने गई महिला की गैंगरेप के बाद हत्या करने वाले दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी) प्रथम मनोज कुमार शासन की अदालत ने  आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता विशंभर पाल ने बताया कि दो  2023 को मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि एक  को दोपहर दो बजे उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी. शाम तक वह घर नहीं लौटी तो तलाश शुरू की. दो  को सुबह करीब 11 बजे पत्नी का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था. पति ने गांव के करन ढीमर और गुगरवारा के रामप्रकाश खंगार पर गैंगरेप के बाद हत्या करने का शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के साथ गैंगरेप की पुष्टि भी हुई थी. पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की.  विशेष न्यायाधीश (एफटीसी) प्रथम मनोज कुमार शासन ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए गैंगरेप के बाद महिला की हत्या का दोष साबित होने पर करन ढीमर और रामप्रकाश खंगार को आजीवन कारावास व 60-60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने जुर्माने की धनराशि से 80 हजार रुपये वादी को देने का आदेश दिया.

बांदा में हत्या में दोषी महिला को आजीवन कारावास

पुरानी रंजिश के चलते ललकारने में की गई हत्या के मामले में दोषी महिला को उम्रकैद और साढ़े 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई. फैसला अपर सत्र विशेष न्यायाधीश छोटेलाल यादव की अदालत ने सुनाया. अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोषी महिला के बेटे पर षड़यंत्र रचने का आरोप था. कोर्ट में सिद्ध न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया. गिरवां थानाक्षेत्र के बहेरी गांव निवासी अजय सिंह ने तहरीर देकर एक नवंबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिता जयराज सिंह दरवाजे के पास बैठे थे. उसी समय चुनुवा पत्नी शिवपाल सिंह ने रंजिश के कारण ललकारा. इतने में चुनुवा का बेटा रज्जन अपने हाथ में तमंचा लेकर आया. जान से मारने की नियत से पिता जयराज सिंह को गोली मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई.

 

 

कानपूर न्यूज़ डेस्क

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