
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फेसबुक फ्रेंड समेत पांच अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा हुई. लगभग पांच साल पहले हुई वारदात में फ्रेंड ने पहले खुद रेप किया. फिर दो दोस्तों से रेप कराकर वीडियो बना ब्लैकमेल किया. लाचारी का फायदा उठा एक अधेड़ व टैक्सी ड्राइवर ने भी रेप किया.
एडीजे 13 अतिरिक्त विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद किदवईनगर निवासी मोनू सोनी, पनकी निवासी विशाल, पनकी कलां निवासी पवन मिश्रा, गंभीरपुर घाटमपुर निवासी शिवनाथ, पनकी गंगा निवासी नाबालिग को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता के मुताबिक चौक निवासी 14 साल की छात्रा ने 22 सितंबर 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. किशोरी ने आरोप लगाया कि विशाल से फेसबुक पर दोस्ती हुई. उसने एक दिन पनकी अपने घर बुलाया. वहां उससे विशाल ने रेप किया. बाद में एक दिन फिर पनकी में बुलाया. इस बार वह उसे जंगल ले गया. जंगल में अपने दोस्त पवन व नाबालिग दोस्त (किशोर) को बुलाया. इस बार दोनों दोस्तों ने उसके साथ जंगल में रेप किया. पवन वीडियो बनाकर ब्लैक मेल करने लगा. 22 सितंबर 2018 को विशाल ने बदनाम करने की धमकी देकर पनकी बुलाया.
घर में बुलाकर फिर किया रेप पनकी में विशाल ने दूसरी बार रेप किया. वह दोस्त के घर से घंटाघर आई. यहां पर अधेड़ शिवकिशोर मिला. अधेड़ ने उसे धमकी दी कि वह गलत है. पुलिस को पकड़ा देगा. अधेड़ उसे एक होटल में ले गया. वहां उसने रेप किया.
कानपूर न्यूज़ डेस्क