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पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर कोर्ट का सख्त रुख, वीडियो में देंखे लोक अदालत आदेशों की अवहेलना पर सेल्स ऑफिस नीलामी के निर्देश

पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर कोर्ट का सख्त रुख, वीडियो में देंखे लोक अदालत आदेशों की अवहेलना पर सेल्स ऑफिस नीलामी के निर्देश

महानगर अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने बिल्डर कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने लोक अदालत के आ

यह फैसला महानगर अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 प्रमोद बंसल की अदालत ने एक्जिक्यूशन पिटीशन का निस्तारण करते हुए सुनाया। मामले में परिवादी विमला बापना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया गया।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी सहित अन्य वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि बिल्डर ने लंबे समय बीत जाने के बावजूद न तो विला का कब्जा सौंपा और न ही बकाया राशि का भुगतान किया है। अधिवक्ता के अनुसार, परिवादी ने अप्रैल 2017 में विला के लिए कुल 37.21 लाख रुपए की राशि जमा कराई थी।

मामले में पहले भी विवाद सामने आने के बाद स्थायी लोक अदालत ने 6 नवंबर 2020 को परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया था। लोक अदालत ने अपने आदेश में बिल्डर को निर्देश दिए थे कि वह विला को सही हालत में तैयार कर परिवादी को सौंपे।

हालांकि, आदेशों के अनुपालन में देरी और असंतोषजनक स्थिति को देखते हुए अदालत ने अब कड़ा कदम उठाया है और बिल्डर के खिलाफ नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत के इस फैसले को रियल एस्टेट सेक्टर में कानूनी आदेशों के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय उन मामलों में भी अहम माना जा रहा है जहां खरीदारों के अधिकार लंबे समय तक लंबित रहते हैं।

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