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फिर जेल से बाहर आने वाले है आसाराम, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

बलात्कार मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। आसाराम के वकीलों ने इलाज के लिए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अर्जी दायर की थी। वहीं, पीड़िता की ओर से अंतरिम जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया। फिलहाल आसाराम का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी। इस मामले में 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। उस समय जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने आसाराम को राहत देने से इनकार कर दिया था।

इसमें अदालती शर्तों के उल्लंघन की भी बात कही गई।

दरअसल, आसाराम के प्रवचनों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इसको लेकर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन है। इस पर कोर्ट ने आसाराम के वकील से हलफनामा मांगा है, ताकि यह साबित हो सके कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया। इसके बाद आज (7 अप्रैल) मामलों की सूची तैयार की गई।

जमानत की शर्तें क्या थीं?

पिछली बार आसाराम को अंतरिम जमानत देते समय अदालत ने अनुयायियों के साथ समूह में नहीं मिलने, सभाओं को संबोधित नहीं करने, मीडिया से बात नहीं करने और उनकी सुरक्षा के लिए तैनात तीन पुलिसकर्मियों का खर्च वहन करने जैसी शर्तें लगाई थीं। हालाँकि, धर्मोपदेश का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसके चलते अब आसाराम को अपनी अंतरिम जमानत बढ़वाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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