जमशेदपुर न्यूज डेस्क।। जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र नक्शा विचलन मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में प्रतिवादी जमशेदपुर अक्षेस का पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने. जे.सी. बनर्जी, साकची (एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 76) बिरेणु ट्रेड सेंटर के वैधानिक किराएदार तपन कुमार को अपनी संपत्ति का ब्योरा सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया. अगली सुनवाई से पहले हलफनामा. साथ ही जेएनएसी को हलफनामा दायर कर यह बताने का भी निर्देश दिया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी और बेसमेंट में चल रही कितनी दुकानें पूरी तरह हटायी गयीं.
गौरतलब है कि नक्शा विचलन के खिलाफ जमशेदपुर पहुंच नोटिस के खिलाफ याचिकाकर्ता अशोक कुमार व अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में स्टे याचिका दायर की गयी थी. जिस पर 9 मई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साकची (एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 76) बिरेणु ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बनी दुकान को तोड़कर 10 मई तक कोर्ट को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर अक्षेस ने बीरेणु ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बनी आठ दुकानों को जेसीबी और मजदूरों से तुरंत तोड़ दिया.
जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र नक्शा विचलन मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बीरेणु ट्रेड सेंटर के कानूनी संचालक दिवंगत जेसी बनर्जी, तपन कुमार सरकार को अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति का ब्योरा दाखिल करने का आदेश दिया था.
झारखंड न्यूज डेस्क।।