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Jamshedpur हाईकोर्ट ने जेल में बंद हत्या के आरोपी राहुल को आर्म्स एक्ट में दी जमानत

Jamshedpur हाईकोर्ट ने जेल में बंद हत्या के आरोपी राहुल को आर्म्स एक्ट में दी जमानत

जमशेदपुर न्यूज डेस्क।। झारखंड उच्च न्यायालय ने आर्म्स एक्ट हत्या मामले में गागीडीह सेंट्रल जेल में सजा काट रहे राहुल कुमार गुप्ता उर्फ ​​शोले को सोमवार को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह कोर्ट में मौजूद थीं. 11 अक्टूबर 2022 को मानगो के उलीडीह थाना में आर्म्स एक्ट (कांड संख्या 248/2022) के एक मामले में आरोपी को पुलिस ने लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था.

टेलीफोन बूथ पर बात करने को लेकर अखिलेश सिंह गिरोह के हरीश सिंह और सजायाफ्ता कैदी पंकज दुबे के बीच विवाद हुआ था। इसमें हरीश सिंह गिरोह के सदस्य सुमित सिंह, मनोज कुमार सिंह, अविनाश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग थे। उन्होंने पंकज दुबे की पिटाई कर दी थी। इस हमले के विरोध में सजायाफ्ता कैदियों ने हंगामा करते हुए हरीश सिंह गुट पर हमला कर दिया था।

हमले के दौरान मनोज सिंह भागकर जेल के आरुणि कक्ष के ऊपरी तल्ले में छिप गया था। इसके बाद 15 सजायाफ्ता कैदियों ने अंदर घुस कर मनोज सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मनोज सिंह को जेल से साकची के एमजीएम अस्पताल लाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जेल प्रशासन की शिकायत पर परसुडीह में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

झारखंड न्यूज डेस्क।।

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