
झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, मानगो के उपद्रव मामले में भाजपा नेता अभय सिंह सहित 10 लोगों की जमानत की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी. एडीजे टू आभाष वर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा था. जमानत अर्जी रद्द होने के बाद अब अभय सिंह व अन्य परेशानी बढ़ गयी है. उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा.
इनकी जमानत नामंजूर भाजपा नेता सुधांशु ओझा, अभय सिंह, रंजीत कुमार पंडित, उमेश सिंह, संदीप पांडेय, मुकेश कुमार मिश्रा, जावेद शेख, रफीक मंडल, जितेन्द्र कुमार पांडेय और गोपी प्रमाणिक. इसके पहले अदालत ने रितेश कुमार झा की जमानत नामंजूर की थी. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि इन सभी नामजद अभियुक्तों पर हिंसा में शामिल होने का साक्ष्य भी है.
ढाई माह से जेल में हैं अभय भाजपा नेता अभय सिंह को 10 अप्रैल को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर घाघीडीह जेल भेजा था. पूरे ढाई माह बीत गये हैं. इसके पहले अधिवक्ता चंदन यादव के अलावा कई विहिप नेताओं को जमानत मिल चुकी है.
कदमा में हुआ था उपद्रव 9 अप्रैल 2023 को कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रत्त्ीनगर में माहौल बिगाड़ने का काम किया गया था. दो समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ था
. इस बीच जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तब पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया था. मामले में मुख्य आरोपी अभय सिंह को बनाते हुये कदमा थाने में मामला दर्ज किया गया था.
होने के बाद उन्हें 10 अप्रैल को सुबह 4 बजे साकची स्थित काशीडीह आवास से गिरफ्तार किया गया था
जमशेदपुर न्यूज़ डेस्क !!!