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Jamshedpur बिजली बिल बकाया न चुकाने वाले अधिवक्ता वोट देने व चुनाव लड़ने के हक से रह सकते है वंचित

Jamshedpur बिजली बिल बकाया न चुकाने वाले अधिवक्ता वोट देने व चुनाव लड़ने के हक से रह सकते है वंचित

जमशेदपुर न्यूज डेस्क।। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव एक बार फिर सदस्य सह अधिवक्ता के बिजली बिल समेत अन्य बकाए भुगतान के मुद्दे पर फंस सकता है। तदर्थ समिति के सदस्य अधिवक्ता टीएन ओझा ने सोमवार को बिजली बिल बकाएदारों की सूची झारखंड बार काउंसिल को भेज दी है, जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 10 मई को जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में बिजली बिल बकाएदारों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। . होगा या नहीं? बार काउंसिल के मॉडल नियम के अनुसार केवल वही सदस्य वोट देने के पात्र होगा जिसके नाम पर कोई बकाया नहीं है।

यहां डिफॉल्टरों में ऐसे नाम शामिल हैं जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ को चुनाव अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। इसमें से अधिवक्ता सह बार सदस्य का बकाया रु. 9,000 से रु. 1.5 लाख तक. अधिवक्ता श्री ओझा ने बताया कि उक्त सूची जिला चुनाव समिति को उपलब्ध करा दी गयी है़ उन्होंने पूर्व में भी चुनाव पदाधिकारी अधिवक्ता अर्जुन सिंह को सूची सौंप कर इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. सूत्रों के मुताबिक कई अभ्यर्थियों ने 10 हजार रुपये जमा कर गारंटी दी है, लेकिन गारंटी पत्र में इसका जिक्र नहीं है कि शेष राशि कितने दिनों में जमा करनी है. इधर अधिवक्ता ओझा ने बार काउंसिल झारखंड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बताया है कि 70 वकीलों को चैंबर दिया गया है और उन्हें अलग से बिजली कनेक्शन भी दिया गया है.

उनसे बिजली बिल वसूला जाता है और राशि बिजली एजेंसी को दे दी जाती है. लेकिन दुर्भाग्य से वर्ष 2015 के बाद से बिजली बिल की राशि वसूलने में लापरवाही बरती जा रही है या यह कहा जा सकता है कि कुछ चैंबर धारकों ने जानबूझकर बिल का भुगतान नहीं किया है. जिससे बार एसोसिएशन को आर्थिक नुकसान हो रहा है। यहां चैंबर धारक लापरवाही से बिजली का उपभोग कर रहे हैं, जिससे बार एसोसिएशन के सदस्यों में आक्रोश है। साथ ही झारखंड बार काउंसिल से चुनाव समिति को आदर्श नियमावली के तहत चुनाव कराने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है. चूंकि अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में बार काउंसिल को जल्द ही इस दिशा में निर्णय लेना चाहिए.

झारखंड न्यूज डेस्क।।

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