Samachar Nama
×

Jamshedpur शिक्षा विभाग को शपथ पत्र पर जवाब देने का आदेश; हाईकोर्ट 
 

Jamshedpur शिक्षा विभाग को शपथ पत्र पर जवाब देने का आदेश; हाईकोर्ट 

झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, यूजीसी, क़ानून-2010 के प्रावधानों के तहत शिक्षकों को शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी) का लाभ देने का आदेश

राज्य में छठे वेतनमान के तहत विवि के शिक्षकों को नियमन-2010 के तहत पदोन्नत किया जाना था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग पिछले 12 साल से नियम नहीं बना पाया है. इस मामले में दर्ज अवमानना मामले की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश दिया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को निर्धारित समय के भीतर यूजीसी, क़ानून-2010 के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी) का लाभ प्रदान किया जाए।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि अधिकारियों की चीजों में देरी करने की प्रवृत्ति निराशाजनक है। जस्टिस ने शिक्षा विभाग को हलफनामा देते हुए बताया कि कब तक प्रोन्नति नियम बन जाएगा. उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि पदोन्नति नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है. इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता नागमणि तिवारी ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ओर से कहा कि नियम कितने दिनों में बनता है. पिछले 12 साल में भी नियम नहीं बने हैं। 

जमशेदपुर न्यूज़  डेस्क !!!   
 

Share this story