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जालोर में चचेरी बहन से दरिंदगी करने वाले भाई को 20 साल की जेल, कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

राजस्थान के जालौर ज़िले की POCSO अदालत ने एक आरोपी को अपनी 14 साल की नाबालिग चचेरी बहन के साथ जघन्य अपराध करने के लिए 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सीमा जुलेड़ा ने आरोपी भाई को दोषी ठहराया और उसे 20 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा दी।  **माता-पिता की गैर-मौजूदगी में हुआ अपराध** विशेष लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पीड़िता की माँ - जो आहोर थाना क्षेत्र की रहने वाली है - ने 18 सितंबर, 2024 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के माता-पिता मूर्ति बनाने के काम के सिलसिले में चार महीने के लिए आंध्र प्रदेश गए हुए थे। वे अपनी तीनों बेटियों को उनके दादा-दादी और चाचा के परिवार की देखरेख में सुरक्षित छोड़कर गए थे।  **चाकू की नोक पर बार-बार बलात्कार** यह घटना तब हुई जब 14 साल की पीड़िता अपनी छोटी बहन के लिए रोटी लेने अपने चाचा के घर गई थी। उस समय आरोपी भाई वहाँ अकेला था। उसने ज़बरदस्ती पीड़िता को बिस्तर पर पटक दिया, उसके मुँह में एक चुन्नी (दुपट्टा) ठूंस दी और उसके साथ बलात्कार किया। जब शोर सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुँचे, तो आरोपी वहाँ से भाग गया। हालाँकि, आरोपी यहीं नहीं रुका; वह पीड़िता को लगातार धमकाता रहा और चाकू की नोक पर बार-बार उसके साथ बलात्कार करता रहा।  **गर्भावस्था को ज़बरदस्ती समाप्त कराया गया**  लगातार हो रहे इस दुर्व्यवहार के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद, परिवार के सदस्य उसे आंध्र प्रदेश ले गए, जहाँ उन्होंने उसके माता-पिता पर दबाव डालकर ज़बरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया। हिम्मत जुटाकर, पीड़िता की माँ ने आहोर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया।  **44 दस्तावेज़ों और 12 गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि** मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अदालत में 44 महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पेश किए और 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इन ठोस सबूतों के आधार पर, अदालत ने यह टिप्पणी की कि आरोपी ने - रक्षा करने के अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय - एक रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक शिकारी के रूप में काम किया, और परिणामस्वरूप उसे कठोर सज़ा सुनाई गई।

राजस्थान के जालौर ज़िले की POCSO अदालत ने एक आरोपी को अपनी 14 साल की नाबालिग चचेरी बहन के साथ जघन्य अपराध करने के लिए 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सीमा जुलेड़ा ने आरोपी भाई को दोषी ठहराया और उसे 20 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा दी।

माता-पिता की गैर-मौजूदगी में हुआ अपराध
विशेष लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पीड़िता की माँ - जो आहोर थाना क्षेत्र की रहने वाली है - ने 18 सितंबर, 2024 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के माता-पिता मूर्ति बनाने के काम के सिलसिले में चार महीने के लिए आंध्र प्रदेश गए हुए थे। वे अपनी तीनों बेटियों को उनके दादा-दादी और चाचा के परिवार की देखरेख में सुरक्षित छोड़कर गए थे।

चाकू की नोक पर बार-बार बलात्कार
यह घटना तब हुई जब 14 साल की पीड़िता अपनी छोटी बहन के लिए रोटी लेने अपने चाचा के घर गई थी। उस समय आरोपी भाई वहाँ अकेला था। उसने ज़बरदस्ती पीड़िता को बिस्तर पर पटक दिया, उसके मुँह में एक चुन्नी (दुपट्टा) ठूंस दी और उसके साथ बलात्कार किया। जब शोर सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुँचे, तो आरोपी वहाँ से भाग गया। हालाँकि, आरोपी यहीं नहीं रुका; वह पीड़िता को लगातार धमकाता रहा और चाकू की नोक पर बार-बार उसके साथ बलात्कार करता रहा।

गर्भावस्था को ज़बरदस्ती समाप्त कराया गया

लगातार हो रहे इस दुर्व्यवहार के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद, परिवार के सदस्य उसे आंध्र प्रदेश ले गए, जहाँ उन्होंने उसके माता-पिता पर दबाव डालकर ज़बरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया। हिम्मत जुटाकर, पीड़िता की माँ ने आहोर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया।

44 दस्तावेज़ों और 12 गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि
मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अदालत में 44 महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पेश किए और 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इन ठोस सबूतों के आधार पर, अदालत ने यह टिप्पणी की कि आरोपी ने - रक्षा करने के अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय - एक रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक शिकारी के रूप में काम किया, और परिणामस्वरूप उसे कठोर सज़ा सुनाई गई।

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