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Jaisalmer में फिल्मी अंदाज में रची धोखाधड़ी, 12 टन तेल बेचकर टैंकर नाले में पलटाया, दो आरोपी गिरफ्तार

Jaisalmer में फिल्मी अंदाज में रची धोखाधड़ी, 12 टन तेल बेचकर टैंकर नाले में पलटाया, दो आरोपी गिरफ्तार

जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कल्याणपुर थाना पुलिस और डीएसटी को बड़ी सफलता मिली है। विश्वासघात के एक गंभीर मामले में पुलिस ने करीब 12 टन सोयाबीन रिफाइंड तेल जब्त कर दो मुख्य आरोपियों टैंकर चालक लखमा राम और टैंकर मालिक हेमाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तत्परता व गहन जांच से यह मामला प्रकाश में आया है, जिसमें तेल के गबन को छिपाने के लिए आरोपियों ने जानबूझकर टैंकर को गंदे सीवर में पलटाने व झूठा हादसा दिखाने की साजिश रची थी।

कल्याणपुर थाना अंतर्गत सरहद अरबा दुदावतान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सीवेज नाले में एक तेल टैंकर पलटा हुआ मिला। शुरुआत में इसे सड़क दुर्घटना का मामला माना गया। लेकिन जब तेल टैंकर के मालिक ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि टैंकर में लदा लगभग 12 टन सोयाबीन रिफाइंड तेल गायब है, तो पुलिस को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि एक संगठित धोखाधड़ी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोतरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी व वृत्ताधिकारी पचपदरा अशोक जोशी के निर्देशन व थानाधिकारी कल्याणपुर बुधराम के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने चतुराई से कार्रवाई करते हुए टैंकर चालक व मालिक को गिरफ्तार कर लिया तथा गहन पूछताछ शुरू कर दी।

पूछताछ में चालक लखमाराम व मालिक हेमाराम ने कबूल किया कि उन्होंने टैंकर संख्या आरजे 04 जीबी 3313 में भरा 12 टन सोयाबीन रिफाइंड ऑयल सीमावर्ती टापरा क्षेत्र में एक होटल पर बेचा था। इसके बाद, अपना अपराध छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझकर टैंकर को सीवेज नाले में पलट दिया, ताकि ऐसा लगे कि सारा तेल दुर्घटना में बह गया है।

आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने जसोल थाना क्षेत्र के सरहद टापरा से बेचे गए पूरे 12 टन तेल को जब्त कर लिया। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार तेल बेचने के इरादे से निकले थे और घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए टैंकर को पलट दिया गया था।

घटना की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 61(2)(ए), 316(3), 318(4) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उनका पीसी रिमांड मंजूर कर लिया गया। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरी घटना में कोई और भी शामिल है या नहीं।

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