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जयपुर में पीसीपीएनडीटी एक्ट पर कार्यशाला, केंद्रीय सचिव ने बेटा पैदा करने वाली वेबसाइट्स पर बैन लगाने के दिये आदेश

जयपुर में पीसीपीएनडीटी एक्ट पर कार्यशाला, केंद्रीय सचिव ने बेटा पैदा करने वाली वेबसाइट्स पर बैन लगाने के दिये आदेश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेटा पैदा करने के तरीकों को बढ़ावा देने वाली 1,000 वेबसाइटों पर बैन लगा दिया है। यह जानकारी जॉइंट सेक्रेटरी (RCH) मीरा श्रीवास्तव ने बुधवार को जयपुर के RAS क्लब ऑडिटोरियम में PCPNDT एक्ट को असरदार तरीके से लागू करने पर हुई एक वर्कशॉप में दी।

उन्होंने कहा कि इन वेबसाइटों पर बेटा पैदा करने को बढ़ावा देने वाले कई वीडियो और दूसरा कंटेंट मौजूद हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों को ऐसी वेबसाइटों की पहचान करनी चाहिए और सहयोग पोर्टल के ज़रिए उन्हें ब्लॉक करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने और असरदार जागरूकता कैंपेन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें "लड़के और लड़कियां बराबर हैं, तो मांगना क्यों?" जैसे नारे पर आधारित कैंपेन भी शामिल है। जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि सोनोग्राफी मशीनों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए एक टाइम फ्रेम तय किया जाना चाहिए।

समय के साथ बेटियों और बेटों को बराबर मानने की लोगों की सोच को बदलने के लिए और अपडेटेड कोशिशें की जानी चाहिए। PCPNDT की सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर डॉ. पद्मिनी कश्यप ने कहा कि राजस्थान में PCPNDT एक्ट के तहत की जा रही कोशिशों के नतीजे SRS डेटा में दिख रहे हैं। 2021-23 के SRS डेटा के अनुसार, राजस्थान में लिंगानुपात अभी 921 है।

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