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पंचायती राज चुनाव में दो बच्चों की बाध्यता खत्म, शहरी निकायों के लिए भी विधेयक जल्द

पंचायती राज चुनाव में दो बच्चों की बाध्यता खत्म, शहरी निकायों के लिए भी विधेयक जल्द

राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में दो बच्चों तक की बाध्यता को हटाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब किसी भी उम्मीदवार को पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए दो बच्चों तक की शर्त पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।

विधानसभा सूत्रों के अनुसार, शहरी निकायों के चुनावों के लिए भी इसी तरह का विधेयक मंगलवार को पारित करने की तैयारी है। इसके लागू होने के बाद शहरी निकायों में भी उम्मीदवारों पर बच्चों की संख्या को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं और युवाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब अधिक लोग पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में भाग ले सकेंगे और जनप्रतिनिधियों का चुनाव और अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होगी और सामाजिक विकास की दिशा में नए अवसर खुलेंगे।

इस फैसले के बाद आगामी चुनावों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की रणनीतियों में बदलाव की उम्मीद है। साथ ही, आम जनता के लिए यह विधेयक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक अवसर और विकल्प प्रदान करेगा। 🗳️

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