जयपुर की खुली जेल में बनेगा 300 बेड का सैटेलाइट अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट ने भी दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी जयपुर के सांगानेर स्थित खुली जेल की जमीन पर सैटेलाइट अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें जयपुर में 17,800 वर्ग मीटर के भूखंड पर खुली जेल के लिए प्रस्तावित लेआउट प्लान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अवमानना कार्यवाही से बरी कर दिया है और खुली जेल में सैटेलाइट अस्पताल के निर्माण की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
जानकारी के अनुसार सांगानेर में 22 हजार वर्ग गज जमीन पर 300 बेड का सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाना है। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार खुली जेल के लिए आवंटित 17800 वर्ग मीटर भूमि में 14940 वर्ग मीटर भूमि जोड़कर नई जेल अवसंरचना का निर्माण करेगी। यह भी कहा गया कि जब तक नई जेल का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा जेल भवन खाली नहीं किया जाएगा।