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सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 रद्द रहने का रास्ता साफ, फुटेज में देंखे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 रद्द रहने का रास्ता साफ, फुटेज में देंखे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को लेकर चल रहा विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस भर्ती को चुनौती देने वाली स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया, जिसके बाद भर्ती को रद्द रखने का निर्णय प्रभावी रूप से कायम रह गया है।

यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनाया। ट्रेनी एसआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इस भर्ती प्रक्रिया में सही और गलत उम्मीदवारों की छंटनी करना संभव नहीं है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि “हम दिल्ली में बैठकर यह तय नहीं कर सकते कि राजस्थान में वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह से रोज हमारे सामने भर्ती से जुड़ी गड़बड़ियों के 20 से अधिक मामले—जमानत और अन्य याचिकाओं के रूप में—आ रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।”

कोर्ट ने आगे एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी पानी के गिलास में दो-तीन बूंद जहर गिर जाएं, तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरे गिलास को ही फेंकना पड़ता है। इसी तरह भर्ती प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ियों के आरोपों के चलते इसे आंशिक रूप से सुधारना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

इस टिप्पणी के साथ अदालत ने यह संकेत दिया कि भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की गंभीरता इतनी अधिक है कि उसे अलग-अलग करके सुधारना मुश्किल है।

इस फैसले के बाद अब 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद लगभग समाप्त होता दिख रहा है। हालांकि इससे प्रभावित अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है, जबकि सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी चर्चा तेज हो गई है।

यह मामला पिछले कुछ समय से राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे की कानूनी राह लगभग बंद हो गई है और भर्ती रद्द रहने की स्थिति मजबूत हो गई है।

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