SI भर्ती 2021 विवाद: दोबारा परीक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, वीडियो में जानें RPSC को नोटिस जारी, 20 मई तक जवाब तलब
सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। भर्ती रद्द होने के बाद सितंबर में प्रस्तावित दोबारा परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) को नोटिस जारी किया है।
यह आदेश जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने सोमवार को देवेंद्र सैनी, प्रश्नजीत सिंह सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने आयोग से इस मामले में 20 मई तक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले की जड़ यह है कि SI भर्ती 2021 को रद्द किए जाने के बाद आयोग द्वारा दोबारा परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नई परीक्षा प्रक्रिया में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल किया जा रहा है, जिन्होंने मूल परीक्षा में दोनों पेपर दिए थे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्होंने मूल भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश वे दोनों पेपर नहीं दे पाए थे। उनका कहना है कि अब दोबारा परीक्षा में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके साथ अन्याय हो रहा है और समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है।
इस निर्णय को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका तर्क है कि जब भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा आयोजित किया जा रहा है, तो सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, चाहे उन्होंने पहले परीक्षा दी हो या नहीं। वहीं, आयोग का पक्ष है कि दोबारा परीक्षा केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्होंने पहले चरण में दोनों पेपर पूरे किए थे, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और निरंतरता बनी रहे।
यह मामला अब कानूनी रूप से महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट द्वारा आयोग से मांगा गया जवाब इस बात को तय करेगा कि दोबारा परीक्षा का दायरा कितना व्यापक होगा और किन अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल इस मामले पर अब सभी अभ्यर्थियों की नजरें हाईकोर्ट के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

