पेपर लीक मामले में RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
राजस्थान में पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य बाबूलाल कटारा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद वह फिलहाल जेल में रहेंगे।
पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा के साथ सह आरोपी के रूप में उनके भांजे विजय डामोर भी नामजद हैं, लेकिन अदालत ने विजय डामोर को जमानत दे दी है। एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की जांच के दौरान बाबूलाल कटारा के घर से 51 लाख रुपये से अधिक की नकदी और करीब आधा किलो सोना बरामद हुआ था। इसके साथ ही, कटारा के घर से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे, जिन्हें लेकर एसओजी अब जांच कर रही है।
इस मामले में बाबूलाल कटारा पर गंभीर आरोप हैं, जिसमें पेपर लीक के माध्यम से उम्मीदवारों से अवैध रूप से पैसे वसूलने की बात सामने आई है। एसओजी की जांच में सामने आई नकदी और सोने की बड़ी मात्रा ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है।
अब बाबूलाल कटारा को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी रहेगी। अदालत ने मामले में उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

