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Jaipur में न्यूनतम से भी कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं बंदी, ये कैसी नाइंसाफी, किससे मांगे मदद

Jaipur में न्यूनतम से भी कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं बंदी, ये कैसी नाइंसाफी, किससे मांगे मदद

हिंदी फिल्मों के अदालती दृश्यों में न्यायाधीश को अक्सर अपराधी को सजा सुनाते समय "बमशक्कत" शब्द का प्रयोग करते देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि अपराधी को भी जेल में समय बिताना होगा। लेकिन राजस्थान की जेलों में ये मिलें इस संवाद जितनी ही पुरानी हैं। इस पर सरकार की रिपोर्ट में कई कमियां सामने आई हैं।

राज्य के जिन कैदियों को जेल की सजा दी जाती है, उन्हें अपनी जेल की सजा भुगतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जेलों में चलने वाली फैक्ट्रियों की मशीनें बहुत पुरानी हैं और इन कैदियों को अकुशल मजदूरों से भी कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में सश्रम कारावास की सजा पाए ये कैदी काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस योजना से कैदियों और सरकार को वह लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए।

राज्य सरकार के मूल्यांकन विभाग ने हाल ही में जेलों में चलाई जा रही इन कार्यशालाओं का अध्ययन किया और इस वर्ष जनवरी में अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कारागार विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालयों में कारागार में निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक होना, रूचिकर कार्य का अभाव, कुशल प्रशिक्षकों का अभाव, मशीनरी एवं उपकरण बहुत पुराने होना, कारागार उद्योग भवन का बहुत जीर्ण-शीर्ण होना, कारागार मजदूरों को कम मजदूरी दिया जाना आदि समस्याएं देखी गई हैं। रिपोर्ट में इन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं ताकि योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

देश की अदालतों ने कैदियों को श्रम उपलब्ध कराने तथा उन्हें विभिन्न औद्योगिक कार्यों में प्रशिक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि रिहाई के बाद वे इन कार्यों को करके समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें तथा आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

ये कार्य किये जा रहे 

प्रदेश की दस केन्द्रीय जेलों में इन कैदियों को कालीन, कम्बल, कपड़ा, बुनाई, सिलाई, बढ़ईगीरी, होजरी, लोहारी, फेनोलिक्स, झाड़ू-पोछा, कपड़े धोने व नहाने का साबुन आदि के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर की केन्द्रीय जेलों में कपड़ा बुनने के लिए बिजली से चलने वाली मशीनें लगाई गई हैं, जहां कैदी स्वयं कपड़े बनाते हैं। वहीं, महिला कारागार सुधार गृहों में महिला कैदियों द्वारा मिट्टी के दीये, पूजा की थाली, चूड़ियां, कढ़ाई, मीनाकारी, मसाले, अचार, मोमबत्तियां, चटाई, चादरें, रजाई आदि हस्तशिल्प वस्तुएं/उत्पाद बनाए जा रहे हैं।

इसमें बिक्री भी शामिल 

सभी सरकारी विभागों और सरकारी संस्थाओं के लिए कैदियों द्वारा बनाए गए जेल उत्पादों को खरीदना अनिवार्य है। पहले यह भी जरूरी था कि अगर सामान यहां उपलब्ध न हो तो एनओसी प्राप्त करने के बाद ही उसे दूसरी जगह से खरीदा जा सकता था।

यही स्थिति 

इन कैदियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: कुशल और अकुशल। कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 180 रुपये तथा अकुशल श्रमिकों को 156 रुपये का भुगतान किया जाता है, जबकि सरकार ने स्वयं राज्य में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 285 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अकुशल श्रमिकों से भी कम वेतन दिया जा रहा है। वेतन भी नियमित नहीं है। कुछ स्थानों पर उन्हें मासिक वेतन मिलता है, कुछ स्थानों पर हर तीन महीने में एक बार, और कुछ स्थानों पर वेतन का भुगतान तब किया जाता है जब जेल का बजट उपलब्ध होता है।

मूल्यांकन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिन कैदियों से बात की गई उनमें से 80.27 प्रतिशत ने कहा कि वेतन कम है। वहीं, 18.84 प्रतिशत जेल मजदूरों ने कहा कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया गया।

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