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23 हजार खानों का सं प्रदेश में चालन जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए उन 23,000 खदानों का नियमित संचालन बहाल कर दिया है, जिन्हें राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली थी......
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जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए उन 23,000 खदानों का नियमित संचालन बहाल कर दिया है, जिन्हें राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली थी. वहीं, एनजीटी के आदेश की समय सीमा बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 12 नवंबर तय की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक खनन लाइसेंस धारक अपनी खदानों में खनन कार्य जारी रख सकते हैं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की सिविल अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी ऐश्वर्या भाटी और एएजी शिवमंगल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की.

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