राजस्थान न्यूज़ डेस्क पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्मी भगवान को उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माना सुनाया है। कोर्ट ने कहा एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट से साबित है अभियुक्त ने दुष्कर्म किया था और इसके चलते वह गर्भवती हुई। अभियुक्त का कृत्य गंभीर व घृणित है और ऐसे में नाबालिग पीड़िता की सहमति भी कोई मायने नहीं रखती।
पॉक्सो कोर्ट के जज संदीप कुमार शर्मा ने यह आदेश दिया। वहीं कोर्ट ने अन्य आरोपी नोरतमल को अपहरण व दुष्कर्म के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। मामले के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने 13 जुलाई 2019 को दूदू पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटियां 12 जुलाई को गोचर भूमि में बकरियों का दूध लेने गई थीं और वे वापस घर पर नहीं लौटी।
जयपुर न्यूज़ डेस्क